shashi tharoor: pm मोदी पर टिप्पणी मामले में, कांग्रेस नेता शशि थरूर के याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल, साल 2018 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीए मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, लेकीन साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने शशि थरूर को जमानत दे दी थी। अब हाल ही में गुरुवार के दीन दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई ‘बिच्छू’ टिप्पणी के मामले को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दे की, साल 2018 में शशि थरूर ने पीएम मोदी पर ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ का बयान दिया था। जिसको लेकर अब गुरुवार को हाईकोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
10 सितंबर तक कोर्ट में पेश
मानहानि मामले में थरूर के कार्रवाई पर साल 2020, अक्तूबर में रोक लगा दी थी जिसके बाद न्यायाधीश ने बताया कि कार्यवाही को रद्द करने का कोई भी आधार ही नहीं है। अब दोनों ही पार्टियों को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया है कि, वह 10 सितंबर तक ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो जाए।
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