इनकम टैक्स विभाग चेक कर सकेगा आपका Social Media फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ? जानिए क्या है नए कानून मे? –
टैक्स देने वालों के निजी स्पेस में पहुँच सकेगा आयकर विभाग
भारत में आयकर कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, जिसे 2026 से लागू किया जाएगा। नए प्रस्तावित आयकर विधेयक के अनुसार, अब आयकर अधिकारियों को करदाताओं के निजी डिजिटल स्पेस तक पहुंचने का अधिकार मिलेगा। इसमें ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, और ऑनलाइन वित्तीय प्लेटफॉर्म जैसे व्यक्तिगत डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल होंगे।

सरकार का तर्क–जांच होगी पारदर्शी और सटीक
नए प्रस्तावित विधेयक के तहत, यदि किसी कर अधिकारी को किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति छिपाने का संदेह होता है, तो वह सीधे उस व्यक्ति के डिजिटल स्पेस तक पहुंच बना सकता है। इसके लिए वह एक्सेस कोड को ओवरराइड करने की शक्ति रखेगा। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी इन प्लेटफार्मों पर मौजूद जानकारी का उपयोग कर सकता है, ताकि कर चोरी या गलत जानकारी के मामलों में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। सरकार का तर्क है कि यह कदम आयकर कानूनों को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे करदाताओं के खिलाफ जांच अधिक पारदर्शी और सटीक हो सके।
कानून लागू होने से पहले होगी समीक्षा
हालांकि, इस प्रस्तावित कानून को लागू होने से पहले एक चयन समिति (Select Committee) द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बिल पर चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि यह टैक्स जांच के दायरे को पहले से कहीं अधिक विस्तारित करता है, और ‘वर्चुअल डिजिटल स्पेस’ (Virtual Digital Spaces) को भी इसमें शामिल किया जाता है, जो अब तक एक अस्पष्ट क्षेत्र था।
टैक्स देने वालों की प्राइवेसी पर सरकार करेगी प्रहार?
यह नया प्रावधान उन करदाताओं के लिए चिंता का कारण बन सकता है जो अपनी वित्तीय जानकारी और व्यक्तिगत डेटा